Wednesday 13 December 2023

यूपी 69000 शिक्षक भर्ती से B.Ed अभी-अभी हुआ बाहर कोर्ट का आदेश जारी – BED VS BTC LATEST NEWS


BED VS BTC LATEST NEWS: अभी-अभी एक बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली अपडेट आ रही है| जैसे कि bed और बीटीसी का विवाद काफी लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में छिड़ा हुआ था| सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला भी चल रहा था| लेकिन 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक लेवल से बाहर कर दिया था| इसके बाद से कई राज्यों में हाई कोर्ट में भी मामला चला था| अभी हाल ही में बिहार सरकार की तरफ से बीएड अभ्यर्थियों को 22000 शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है| क्योंकि वह बीएड अभ्यर्थी शिक्षक के पद पर नियुक्त थे और वहीं पर उत्तर प्रदेश में भी अब बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है| और उत्तर प्रदेश में जो और 2018 में 69000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था इस संबंध में कोर्ट का बड़ा आदेश जारी हो चुका है|

69000 शिक्षक भर्ती से B.Ed हुआ बाहर

उत्तर प्रदेश 69000 शिक्षक भर्ती से B.Ed को बाहर कर दिया गया है| हाई कोर्ट की तरफ से बताया गया कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करें| यानी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 28 जून 2018 की अधिसूचना जो एनसीटीई की तरफ से जारी की गई थी| जिसमें कहा गया था कि बीएड अभ्यर्थियों को भी प्राथमिक विद्यालय में सम्मिलित किया जाए| सुप्रीम कोर्ट ने गजट को ही खारिज कर दिया है| अब यह गजट खारिज हो चुका है| तो विभिन्न राज्यों में जो बीएड अभ्यर्थी 2018 के बाद नियुक्त हुए हैं उनको बाहर किया जा रहा है| इसी तरह उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से भी आदेश जारी हो चुका है| जिसमें बताया गया कि बीएड अभ्यर्थी 69000 शिक्षक भर्ती से बाहर होंगे और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का राज्य सरकार पालन करें|

11 अगस्त 2023 को आया था सुप्रीम कोर्ट का आदेश

बीएड और बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 11 अगस्त 2023 को राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए फैसला सुनाया गया था| कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए भी योग्य नहीं है| क्योंकि उन्हें ऐसी ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती जिससे वह कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढा सके| ऐसे में बीएड अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए योग्य नहीं माना है| प्राथमिक विद्यालय में से बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थी ही शिक्षक बन सकते हैं| ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जिस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 11 अगस्त 2023 को आदेश जारी हुआ था| इसके बाद से कई राज्यों में मामले हाई कोर्ट में चल रहे थे| जो कि यह मामले 28 जून 2018 के बाद जिन भी राज्यों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई थी वहां पर बीएड अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया था|उसका मामला हाई कोर्ट में चल रहा था| अभी हाल ही में बिहार में को हाई कोर्ट की तरफ से बीएड अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती से बाहर किया गया था| अब उत्तर प्रदेश 69000 शिक्षक भर्ती से भी बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है|

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